दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में जमानत दी थी। अब सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई के मामले में भी 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब किसी भी समय तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब किसी भी समय तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। इसके बाद उनके वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल बॉंड जमा कर दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब कोर्ट ने केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए वारंट भी जारी कर दिया है।